प्रतिवर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के उपबंधों के तहत् उचित क्रियान्वयन की शक्तियां एवं कर्तव्य अधिरोपित किये गये हैं। जिसके अंतर्गत जिले में कलेक्टर श्री दीपक सोनी द्वारा गठित दल जिसमें महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग एवं चाईल्ड लाईन को शामिल किया गया है। जिसके तहत् 12 जून से 18 जून 2022 तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर के गठित दल द्वारा उल्लेखित अनुसूची अनुसार घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजित तथा ढाबों, रेस्टोरेंट व ईंट भट्टा आदि में नियोजन को प्रतिबंधित करने हेतु छापामार कार्यवाही कि गई। जिसमें 1 बाल श्रमिक का रेस्क्यु कर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।