अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मसला संविधान पीठ को सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि मामला 5 जजों की बेंच को भेजा जाता है तो भी सुनवाई 15 मई तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करनी की मांग की थी।
फिलहाल दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का मसला उपराज्यपाल के पास
बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोघन से भी जुड़ा है।