आज दिनांक 12/04/2021 को थाना पुसौर में युवती द्वारा अरूण कुमार भोय पिता रामचंन्द्र उम्र 24 वर्ष सा0 शकरतुंगा पोस्ट लेन्ध्रा थाना बरमकेला के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । पीड़िता बताई कि एक निजी संस्थान में कार्य के दौरान अरूण कुमार भोय से जान परिचय हुआ था । उस दौरान अरूण एम्बुलेंस वाहन में हेल्फर का काम करता था । अरूण पिछले दो वर्ष से प्रेम संबंध बनाकर शारीरिक रखा था । युवती बताई कि अरूण को शादी के बाद मिलने-जुलने को कहती तो अरूण मारने पीटने की धमकी देता और जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाता था । अब अरूण को शादी के लिये कहने पर पहचानने से भी इंकार करता है । पीड़िता के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 506(B), 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।