Raigarh News गुरुवार को आबकारी विभाग ने लॉटरी के जरिए भांग की दुकान का ठेका दिया। अभी शहर में एक दुकान खोली जाएगी। जल्द ही ब्लाक स्तर पर दुकानें खुलेंगी। लगभग डेढ़ दशक के बाद राज्य सरकार ने भांग बेचने की अनुमति दी है। भांग की सप्लाई सरकारी डिपो से होगी। ठेके के बाद भांग से बनी मिठाई, ठंडाई के लिए आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। अभी भांग खुले बाजार में मिलती है। पत्ती, कली या फूल को पीसकर पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त प्रकाश पाल ने बताया कि रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा में भांग का लाइंसेसी डिपो है। यहीं से भांग सरकारी ठेके वाली दुकान पर भेजी जाएगी। गुरुवार को भांग की दुकान का ठेका लेने छह लोगों ने आवेदन किया था। लॉटरी के जरिए एक दुकान दी गई है। इसे 1 मई से खोला जाएगा। ऐसी दुकानें हर ब्लाक मुख्यालय में और शहर के दूसरे हिस्से में खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
एक व्यक्ति पांच किलो तक खरीद सकता है भांग
Raigarh News जानकारी के मुताबिक प्रदेश के दूसरे शहरों की सरकारी भांग दुकानों में एक व्यक्ति पांच किलो तक भांग खरीद सकता है। बाजार में इसकी बिक्री पाउडर या पत्ती के रूप में होती है लेकिन ठेके वाली दुकानों में गोली की शक्ल में 200-300 ग्राम के पैकेट मिलेंगे।