सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब इन लोगों को देना होगा 30 फीसदी टैक्स…

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब इन लोगों को देना होगा 30 फीसदी टैक्स…

इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए जरूरी खबर है. 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 (31 July 2023) है. बता दें जिन भी लोगों की इनकम टैक्सेबल (Taxable Income) है उन सभी को टैक्स भरना जरूरी होता है. इस समय पर देशभर में टैक्स भरने के लिए 2 रिजीम है. एक न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा ओल्ड टैक्स रिजीम, जिसके तहत आप अपना टैक्स भर सकते हैं. ऐसे में इस बार टैक्स फिल करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा.

भरना होगा 30 फीसदी टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के ऐलान किए थे. इस बार निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में कई तरह के बदलाव किए थे, जिसके बाद में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरते हैं तो आपको 30 फीसदी टैक्स भरना पड़ सकता है.

 

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