RBI ने इन 4 बैंकों को लेकर लिया बड़ा फैसला, ग्राहकों पर होगा सीधा असर…

RBI ने इन 4 बैंकों को लेकर लिया बड़ा फैसला, ग्राहकों पर होगा सीधा असर…

अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी सहकारी बैंक में है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की तरफ से कई बैंकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. आरबीआई (RBI) समय-समय पर बैंकों पर कार्रवाई करता रहता है. इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए चार सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इनमें चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपये जुर्माना लगा है.

RBI ने दी जानकारी

 

आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. आरबीआई के मुताबिक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में पात्र राशि को स्थानांतरित करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया गया.

 

मानदंडों का पालन न करने पर लगा जुर्माना

बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा है कि पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा. यह निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी. कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बैंकों के लाइनसेंस हुए रद्द

1. मुधोल को-ऑपरेट‍िव बैंक

2. म‍िलथ को-ऑपरेट‍िव बैंक

3. श्री आनंद को-ऑपरेट‍िव बैंक

4. रुपी को-ऑपरेट‍िव बैंक

5. डेक्‍कन अर्बन को-ऑपरेट‍िव बैंक

6. लक्ष्‍मी को-ऑपरेट‍िव बैंक

7. सेवा व‍िकास को-ऑपरेट‍िव बैंक

8. बाबाजी दाते मह‍िला अर्बन बैंक

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