नई दिल्ली. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) से जुड़ी ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अगर आपके पास भी पुराना हस्तलिखिता ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके पास इसे ऑनलाइन कराने के लिए दो दिन का समय बचा है.
परिवहन विभाग (Transport Department) के द्वारा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस (Old DL) रखने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration) कराने का अंतिम मौका (Last Chance) दिया है.
परिवहन विभाग का कहना है कि बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेब पोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा. इसलिए 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक इंट्री नहीं की जा सकेगी.
भारत सरकार के निर्देश के बाद ड्राइविंग लाइसेंसधारक, जिनका डीएल बुकलेट या हाथ से लिख कर जारी हुआ है या फॉर्म या बुकलेट की तरह है, वे सभी भी अब ऑनलाइन किए जाएंगे. ऐसे लोगों से 12 मार्च को शाम चार बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालयों में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन इंट्री कराना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिया है.
हस्तलिखित डीएल का अब क्या होगा?
हस्तलिखित डीएल को रखने में काफी दिक्कत आती है. इनके भीगने, फटने या खराब होने का डर हमेशा बना रहता है. चिप वाले कार्ड के खराब होने का खतरा लगभग नहीं के बराबर होता है. साथ ही लाइसेंस चेकिंग के दौरान इस तरह के डीएल को लेकर संदेह से भी छुटकारा मिलेगा. आॉनलाइन हो जाने के बाद डीएल की पूरी जानकारी सारथी वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे कोई भी कहीं भी देख सकता है.