छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. 3200 करोड़ रुपए के शराब मामले में फंसे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सोमवार को ACB-EOW कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद EOW ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की तैयारियां तेज कर दी हैं.EOW ने चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट लगाया था, जिससे बचने के लिए चैतन्य की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जमानत खारिज होने के बाद प्रोडक्शन वारंट पर अब आगे सुनवाई होगी.
चैतन्य के खिलाफ 5000 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश
शराब घोटाला मामले में ED की टीम ने 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष कोर्ट में 5000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. इस चालान में ED ने चैतन्य बघेल के कथित कारनामों का विस्तृत विवरण दिया है. ED के अधिकारी 4 बंडल दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचे थे. बता दें कि ED ने 18 जुलाई को सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था.
3200 करोड़ का शराब घोटाला
छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 3200 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है. प्रदेश में 2018 से 2023 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी और CM भूपेश बघेल थे तब प्रदेश में करीब 3200 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ. इसे लेकर EOW ने चार्जशीट में जानकारी देते हुए बताया कि इस घोटाले के पैसे से 11 आरोपी अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम करोड़ों रुपए की जमीन और दौलत खरीदी है. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि अभी तक EOW के मुताबिक पूरे शराब घोटाले में करीब 61 लाख अवैध पेटी शराब बिकवाकर 2174 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई थी, लेकिन जब इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई तो पता चला कि यह घोटाला 2174 नहीं बल्कि 3200 करोड़ रुपए से अधिक का है