Chhattisgarh Current news: मदिरा प्रेमियों को तगड़ा झटका, छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें, आदेश जारी

Chhattisgarh Current news: मदिरा प्रेमियों को तगड़ा झटका, छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें, आदेश जारी

अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दो अक्टूबर को पूरे प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेगी। आबकारी आयुक्त के निर्देश के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर इस संबंध में निर्देश जारी कर रहे हैं। दरअसल, हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर उन्होंने आजाद भारत का सपना साकार किया था। लोग उन्हें प्यार से बापू या पिता कहकर भी पुकारते हैं। सरकार इस दिन को शुष्क दिवस घोषित करती है और शराब दुकानों को बंद रखती है।

Chhattisgarh Current newsमनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 02 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, गांधी जयंती के अवसर पर जिले में “शुष्क दिवस” रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की सभी देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, दुकानों से संलग्न अहात, तथा एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्ति परिसर में स्थित व्यावसायिक क्लब पूर्णतः बंद रहेंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत कलेक्टर द्वारा लागू शक्तियों के अनुसार लिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।

सरगुजा कलेक्टर ने भी जारी किया आदेश

Chhattisgarh Current news आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में “गांधी जयंती“ 02 अक्टूबर 2025 के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की समस्त देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान, संलग्न अहाता, एफ.एल.8 एवं मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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