राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकियों का साथ देने वाले बिहार के प्रवासी मजदूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी मजदूर ने जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) सहित कई प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का कथित रूप से समर्थन किया था। एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी की पहचान बिहार के कटिहार जिले के निवासी अखलातुर उर्फ मोहम्मद अखलाक मुजाहिद के रूप में हुई है।
आरोपी मजदूर पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 और 197 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 (1) (बी) और 39 के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र चेन्नई के पूनमल्ली में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष दायर किया गया।
तमिलनाडु में रच रहा था साजिश
एनआईए के अनुसार, अखलातुर तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक निजी निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में कार्यरत था और उसे राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में इस वर्ष अप्रैल में कायर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला कि आरोपी साइबरस्पेस के जरिए पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं के संपर्क में था और उनके साथ मिलकर तमिलनाडु में “काफिरों” को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था।
हथियार खरीदने में की मदद
आरोपी मजदूर ने हथियार खरीदने और देश को अस्थिर करने के इरादे से जिहादी शैली के आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए हथियार डीलरों से संपर्क करने की भी कोशिश की थी। एनआईए ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सहायता से योजनाबद्ध हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। आरसी-01/2025/एनआईए/सीएचई (अखलातुर लश्कर और सलाफी विचारक मामला) के रूप में पंजीकृत यह मामला भारत में कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत जांच के दायरे में है।