साल 2025 खत्म होने वाला है और इसी के साथ कई जरूरी फाइनेंशियल कामों की आखिरी तारीख भी पास आ गई है। अगर आपने ये काम 31 दिसंबर तक पूरे नहीं किए, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जुर्माना देना पड़ सकता है, ब्याज लग सकता है और बैंक से जुड़ी सेवाएं या टैक्स रिफंड भी अटक सकता है। खासकर बैंक, आधार और टैक्स से जुड़े तीन ऐसे जरूरी काम हैं, जिन्हें समय रहते पूरा करना बहुत जरूरी है।
1. बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करना जरूरी
इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी। अगर आप तय समय पर ITR फाइल नहीं कर पाए, तो आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका है। हालांकि, इसके लिए आपको आईटी एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फीस और धारा 234A के तहत ब्याज देना होगा। वहीं, जिन टैक्सपेयर्स ने समय पर ITR फाइल कर दिया था, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, वे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसमें लेट फीस नहीं लगती, लेकिन अगर टैक्स देनदारी बढ़ती है तो अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।
2. GST और कंपनी फाइलिंग की डेडलाइन
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) भरने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है। इसके अलावा, कंपनियों को अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट (MGT-7 और AOC-4) भी इसी तारीख तक जमा करने हैं। डेडलाइन मिस होने पर भारी पेनल्टी लग सकती है।
3. PAN-Aadhaar लिंक और बैंक लॉकर एग्रीमेंट
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए PAN बनवाया था, तो 31 दिसंबर तक PAN को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर PAN इनएक्टिव हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। इसके अलावा, जिन लोगों के पास बैंक लॉकर है, उन्हें बैंक के साथ अपडेटेड लॉकर रेंटल एग्रीमेंट साइन करना होगा। तय समय तक एग्रीमेंट अपडेट नहीं करने पर लॉकर सील या आवंटन रद्द होने का खतरा है।














