छत्तीसगढ़ में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर (SIR) प्रक्रिया का आज (18 दिसंबर) अंतिम दिन है और वोटर्स के पास अपना गणना प्रपत्र भरने का आखिरी मौका है. इसके बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने का काम होगा. लेकिन, इस बीच लोगों के मन में सवाल है कि जो लोग एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनका क्या होगा. क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा या कोई दूसरा ऑप्शन है,
जिसके जरिए नाम कटने से बचाया जा सके?
अगर एसआईआर फॉर्म (SIR Form) जमा करने की अंतिम तिथि तक गणना प्रपत्र नहीं भर पाए तो क्या वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? दरअसल, एसआईआर (SIR) प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा बनाने, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटर और मौत के बाद का नाम हटाने के लिए की जा रही है. एसआईआर फॉर्म नहीं भरने वाले वोटर्स का नाम ड्राफ्ट रोल से कट जाएगा. हालांकि, इसके बाद भी वोटर्स के पास नाम जुड़वाने का मौका होगा.
ड्राफ्ट रोल से नाम कटने के बाद क्या करें?
छत्तीसगढ़ में 23 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होगा और वोटर्स को उसमें अपना नाम चेक करना होगा. अगर किसी वोटर का नाम नहीं है तो वह 22 जनवरी तक दावा आपत्ति दर्ज करा सकता है. 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक क्लेम-ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान दावे और आपत्तियां ली जाएंगी.
लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या समय पर एसआईआर फॉर्म नहीं भरने और ड्राफ्ट रोल (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) से नाम कटने के बाद क्या किसी तरह की फाइन देनी होगी. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए किसी कार्रवाई या किसी तरह की फाइन प्रावधान नही है. हालांकि, आपको वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस मिल सकता है और आयोग के अधिकारियों के सामने निर्धारित पहचान पत्र में से एक दिखाकर वेरिफिकेशन करना होगा













