ITR Filing इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख हर टैक्सपेयर के लिए एक जैसी नहीं होती है. वेतनभोगी लोगों, छात्रों और पेंशनर्स के लिए एवाई 2026-27 की रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई 2026 थी. वहीं, बिना टैक्स ऑडिट वाले कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए यह तारीख 31 अगस्त 2026 थी. अब टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले कुछ कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के पास आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय है.
किसे 31 अक्टूबर तक भरना है ITR
जिन कारोबारियों के खातों का इनकम टैक्स कानून की धारा 44एबी के तहत टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है. ऐसे प्रोफेशनल्स भी इस तारीख तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिनकी सकल प्राप्तियां या आय टैक्स ऑडिट की तय शर्तों के दायरे में आती है. इसके अलावा ऑडिट वाले फर्म के कुछ पार्टनर्स और ऐसे अन्य टैक्सपेयर्स, जिनके खातों का इनकम टैक्स एक्ट की दूसरी धाराओं के तहत ऑडिट जरूरी है, उनके लिए भी 31 अक्टूबर की डेडलाइन लागू हो सकती है.
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बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए ऑडिट नियम
प्रोफेशनल्स के लिए एक वित्त वर्ष में सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपये से अधिक होने पर टैक्स ऑडिट की जरूरत पड़ती है. कारोबारियों के मामले में आम तौर पर 1 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर पर ऑडिट जरूरी होता है. हालांकि, अगर कुल लेनदेन में नकद प्राप्तियां और भुगतान 5 फीसदी से ज्यादा नहीं हैं, तो कारोबार के लिए यह सीमा 10 करोड़ रुपये तक हो जाती है. इसके अलावा अनुमानित कर व्यवस्था से बाहर निकलने या तय आय से कम आय दिखाने जैसी कुछ स्थितियों में भी टैक्स ऑडिट लागू हो सकता है.
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब दाखिल करनी होगी
ITR Filingटैक्स ऑडिट रिपोर्ट तय तारीख से पहले पूरी करनी होती है. यहां तय तारीख का मतलब आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख से एक महीने पहले की तारीख है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तय फॉर्म में दाखिल करनी होती है, जिसमें फॉर्म 3सीए और फॉर्म 3सीबी शामिल हैं. वहीं, इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 31 अगस्त 2026 तक एवाई 2026-27 के लिए 7.8 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे. इनमें 31 जुलाई की डेडलाइन तक दाखिल किए गए 5.9 करोड़ से ज्यादा आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भी शामिल हैं.















