Chhattisgarh news छत्तीसगढ़ में मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग (Chhattisgarh State Consumer Commission) ने शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) और व्यावसायिक परिसरों में पार्किंग शुल्क वसूली (Parking Fee Recovery) को लेकर अहम फैसला सुनाया है।
आयोग ने उपभोक्ता फोरम के निर्णय को बरकरार रखा
आयोग ने पार्किंग शुल्क वसूली (CG Free Parking) के खिलाफ रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद मॉल प्रबंधन द्वारा पार्किंग शुल्क लेने पर रोक का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला रायपुर के अंबुजा मॉल (Ambuja Mall Parking Fee) से जुड़ा है। पार्किंग शुल्क वसूली के खिलाफ एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। मामले की सुनवाई के बाद रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने पार्किंग शुल्क वसूली को गलत माना था।
अंबुजा मॉल ने राज्य आयोग में दी थी चुनौती
जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ अंबुजा मॉल प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का रुख किया था। मॉल प्रबंधन की ओर से जिला फोरम के आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद जिला फोरम के फैसले को बरकरार रखते हुए मॉल प्रबंधन की याचिका खारिज कर दी।
अब पार्किंग के नाम पर नहीं देना होगा शुल्क
आयोग के इस फैसले के बाद शॉपिंग मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आने वाले ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक लागू होने की बात कही जा रही है। यानी मॉल में खरीदारी या अन्य काम से पहुंचने वाले लोगों को पार्किंग के लिए अलग से शुल्क नहीं देना होगा।
एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने आयोग के फैसले को आम लोगों के हित में बड़ी जीत बताया है। उनका कहना है कि लंबे समय से मॉल और व्यावसायिक परिसरों में पार्किंग के नाम पर लोगों से शुल्क लिया जा रहा था। उपभोक्ता फोरम और अब राज्य आयोग के फैसले से इस तरह की वसूली पर रोक लगी है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला ?
Chhattisgarh news और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग शुल्क को लेकर लंबे समय से उपभोक्ताओं और प्रबंधन के बीच विवाद सामने आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के इस फैसले से राज्य में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति सामने आई है।
















