Chhattisgarh Current news: छत्तीसगढ़ में दो दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

Chhattisgarh Current news: छत्तीसगढ़ में दो दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

राजधानी रायपुर में आगामी 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 21 अक्टूबर (महावीर निर्वाण दिवस) को मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (non-veg sale ban) लागू रहेगा। इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश रायपुर नगर निगम द्वारा जारी किए गए हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और जोन अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन तिथियों पर शहर में कोई भी मांस विक्रय, वध या उपभोग न हो।

 

धार्मिक और नैतिक मूल्यों के सम्मान में निर्णय

नगर निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। महात्मा गांधी और भगवान महावीर जैसे महापुरुषों के विचारों और उनके उपवास, अहिंसा तथा शाकाहार के सिद्धांतों को सम्मान देने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

 

मांस की दुकानें और वधगृह रहेंगे पूरी तरह बंद

नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 2 और 21 अक्टूबर को नगर निगम रायपुर क्षेत्र के सभी वधगृह (slaughterhouses) और मांस-मटन विक्रय की दुकानें (meat shops in Raipur) पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इन तिथियों को किसी भी तरह की मांस बिक्री या प्रसंस्करण गतिविधि प्रतिबंधित होगी।

 

होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी प्रतिबंध लागू

केवल खुले बाजार में ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स पर भी इस आदेश का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह तय किया गया है कि इन दोनों पावन अवसरों पर यदि कोई होटल या विक्रेता मांस या मटन परोसता या बेचता पाया गया, तो उसके विरुद्ध जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

निगरानी के लिए बनाए गए विशेष दल

इस आदेश के व्यवहारिक पालन के लिए नगर निगम के जोनल स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाएंगे। नगर निगम की टीमें इन दोनों तिथियों पर सुबह से देर रात तक सक्रिय रहकर मांस बिक्री या उपभोग पर निगरानी रखेंगी। अगर कोई दुकानदार या होटलI संचालक आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सीधा कानूनी एक्शन (legal action under municipal rules) लिया जाएगा।

 

शहरवासियों से सहयोग की अपील

नगर निगम ने रायपुर के नागरिकों से अपील की है कि वे महात्मा गांधी और भगवान महावीर के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शांति, अहिंसा और शाकाहारी जीवनशैली को अपनाएं। यह प्रतिबंध किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द और आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक संवेदनशील प्रयास है।

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