Divyang Vivah Protsahan Yojana: दिव्यांग से शादी करने पर अब मिलेंगे 50000 रुपये, कैबिनेट का बड़ा फैसला…

Divyang Vivah Protsahan Yojana: दिव्यांग से शादी करने पर अब मिलेंगे 50000 रुपये, कैबिनेट का बड़ा फैसला…

मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक

ताजा फैसले में राज्य की सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात दी है। धामी सरकार ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन की राशि दोगुनी कर दी है। इस तरह परहले जहां दिव्यांगो से विवाह पर 25 हजार रुपये मिलते थे, वह बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इस कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

इसी तरह अन्य फैसले लेते हुए कैबिनेट ने नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह रोमैटिक प्लांट्स पर अब सब्सिडी मिलेगी। एक हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80% और इससे अधिक जमीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य की सरकार ने उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे। 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में अतिरिक्त 27 करोड़ राज्य सरकार देगी। रुद्रपुर में बन रहे हैं पीएम आवास के भवन। एक अन्य फैसले में दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारण कराता है। उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो किसी कारण क्लास में नहीं जा सकते।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जब वे किसी गैर-विकलांग व्यक्ति से शादी करते हैं या जब दोनों साथी दिव्यांग होते हैं।

इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती रही है जिसे अब 50 हजार कर दिया गया है।

पात्रता मानदंड

40% या अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।

आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें?

आवेदकों को जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद, या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा।

आवेदन के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और वर-वधू के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

यह योजना उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

आवेदकों को आवेदन पत्र को साफ अक्षरों में भरना होगा और दिए गए क्रम में दस्तावेज जमा करने होंगे।

Divyang Vivah Protsahan Yojanaमुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़े सॉफ्टवेयर के लोकार्पण से योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों को मिल सकेगा।

editor

Related Articles