GST Free Insurance: GST हटने से सस्ता हुआ Insurance, फिर भी इन पॉलिसी होल्डर्स नहीं होगा फायदा…

GST Free Insurance: GST हटने से सस्ता हुआ Insurance, फिर भी इन पॉलिसी होल्डर्स नहीं होगा फायदा…

जीएसटी काउंसिल का लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स को जीरो करने का फैसला फैसला आज यानी, 22 सितंबर, 2025 से लागू हो गया है. इसे ‘दिवाली का तोहफा’ बताते हुए, सरकार ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज सहित अधिकांश प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दरें कम कर दी हैं. इंश्योरेंस पॉलिसीज पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था और आज से ये टैक्स फ्री हो चुके हैं. इस कदम का सीधा असर लाखों इंश्यायेरेंस कस्टमर्स पर पड़ेगा. लेकिन हर पॉलिसी होल्डर के मन में एक सवाल है: क्या इसका लाभ सभी को मिलेगा? इसका जवाब है नहीं. कुछ पॉलिसियों को अभी भी इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. आइए समझते हैं क्यों.

मौजूदा पॉलिसीधारकों को कब मिलेगा लाभ?

अगर आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है, तो यह छूट केवल भविष्य के प्रीमियम पर ही लागू होगी. इसका मतलब है कि 18 फीसदी जीएसटी छूट केवल तभी लागू होगी जब आप 22 सितंबर के बाद अपना अगला प्रीमियम भरेंगे. हालांकि, पुराने या पहले चुकाए गए प्रीमियम पर कोई लाभ नहीं मिलेगा.

क्या पॉलिसी की शर्तें बदल जाएंगी?

नहीं. जीएसटी हटने से आपकी पॉलिसी के नियम, शर्तें या लाभ नहीं बदलेंगे. फर्क बस इतना है कि आपको कम प्रीमियम देना होगा. क्या आपने पहले ही 3 साल का जीएसटी-सहित प्रीमियम एडवांस ग्रिम भुगतान कर दिया है? तब क्या फायदा मिलेगा या नहीं. अगर आपने 2 या 3 साल का जीएसटी-सहित प्रीमियम अग्रिम भुगतान कर दिया है, तो आपके लिए एक निराशाजनक खबर है. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, एडवांस प्रीमियम पर चुकाया गया जीएसटी वापस नहीं किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आपने पहले ही 3 साल का प्रीमियम चुका दिया है और उस पर जीएसटी लगाया गया है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा.

GST Free Insuranceजीएसटी दरों में कटौती पर जानकारों का क्या कहना है?

रीन्यूबाय के को-फाउंडर और सीईओ बालचंदर शेखर एफई की रिपोर्ट में कहते हैं कि जीएसटी शून्य हो जाने के साथ, सभी पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की छूट परिवारों, विशेष रूप से सीनियर सिटीजंस के लिए कॉस्ट कम करेगी, जिससे बीमा अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगा. इसी प्रकार, सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज-जिसमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसीज शामिल हैं-पर जीएसटी हटाने से इंश्योरेंस की रीच बढ़ेगी, खासकर पहली बार बीमा खरीदने वालों और मध्यम आय वाले परिवारों के बीच, और देश को 2047 तक सभी के लिए बीमा की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. जीएसटी छूट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम है. यह भविष्य में आम आदमी के लिए इंश्योरेंस को और अधिक किफायती और सुलभ बनाएगा. लेकिन याद रखें – पुराने प्रीमियम या एडवांस पेमेंट पर कोई वापसी नहीं होगी. इसका मतलब है कि असली राहत आगामी प्रीमियम से ही शुरू होगी.

editor

Related Articles