Gyanvapi Case : ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की जीत

Gyanvapi Case। आज पूरे देश की निगाहें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। तो आपको बता दें कि आज कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फैसला आ चुका है। दरअसल, कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, तो वहीं हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की जीत
Gyanvapi Case : ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की जीत

वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

आपको बता दें कि आज कोर्ट ने इस बात को लेकर फैसला सुनाया है कि आखिर याचिका सुनवाई योग्य है की नहीं? अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 22 सितंबर को निर्धारित की गई है। हालांकि, कोर्ट के उक्त फैसले के संदर्भ में विधिक विेशेषज्ञों का कहना है कि इसे हिंदू पक्ष मुकम्मल जीत के चश्मे से नहीं देख सकते हैं। अभी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है। उधर, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे उच्च अदालत में मामले को ले जाएंगे। जिस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐसा किया जाता है , तो हिंदू पक्ष भी उच्च अदालत का रुख करेंगे। बहरहाल, अब यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

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Gyanvapi Case उधर, कोर्ट के फैसले के मद्देनजर क्षेत्र में धारा 144 लागू है। साथ ही सभी सुरक्षाकर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दे दिया गया है। सभी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि उक्त प्रकरण में प्लेस ऑफ वर्शिफ एक्ट प्रभावी नहीं होगा। बता दें कि उक्त मामले में बीते 24 अगस्त को कोर्ट नेे फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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