नवंबर का महीना खत्म होने में अब केवल कुछ दिन बचे हैं और इस छोटे-से समय में लाखों पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों, टैक्सपेयर्स और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए कुछ जरूरी काम पूरे करना अनिवार्य हो गया है. अगर इनमें से किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं किया गया, तो सीधे पेंशन रुक सकती है, बैंक खाता बंद हो सकता है, टैक्स से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं या पेनाल्टी भी लग सकती है. इसीलिए आने वाले दिनों को हल्के में न लें और इन चार जरूरी कामों पर तुरंत कार्रवाई करें.
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी
देश के सभी पेंशनर्स को हर साल की तरह इस साल भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है. इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर है. अगर सर्टिफिकेट तय तारीख तक जमा नहीं हुआ, तो अगले महीने से पेंशन रुक सकती है. 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है, जिससे वे आराम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकें.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की आखिरी तारीख
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है. पहले यह समय सीमा सितंबर तक थी, लेकिन कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए इसे बढ़ाकर नवंबर कर दिया गया. UPS नई पेंशन स्कीम (NPS) से अलग है. इस योजना में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करना होगा, जबकि सरकार 18.5% राशि जोड़ेगी. यह व्यवस्था पुराने पेंशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां कर्मचारी को बिना किसी योगदान के उसकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन मिलती थी.
PNB ग्राहकों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी अपडेट
पंजाब नेशनल बैंक के लाखों ग्राहकों के लिए भी 30 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी है. अगर ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनका खाता ‘नॉन-ऑपरेटिव‘ हो सकता है. ऐसी स्थिति में न तो पैसा निकाला जा सकेगा और न ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकेगा. यदि आपका KYC अपडेट बाकी है, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और आज ही इसे पूरा कर लें.
टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण फॉर्म की डेडलाइन
टैक्सपेयर्स के लिए भी नवंबर बेहद अहम है क्योंकि कई जरूरी फॉर्म और रिपोर्ट 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है. अक्टूबर 2025 के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट (Sections 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) इसी तारीख तक जमा करना आवश्यक है. जिन टैक्सदाताओं के लेन-देन Section 92E के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी अपनी ITR 30 नवंबर तक फाइल करनी है. इन समय सीमाओं को नजरअंदाज करने पर लेट फीस, नोटिस और भारी पेनाल्टी का खतराबढ़ जाता है.
टैक्स नोटिस से बचने के लिए क्या करें?
टैक्स वालों के लिए भी 30 नवंबर आखिरी तारीख है .अक्टूबर 2025 के लिए कई TDS वाले फॉर्म जमा करना है तो 30 नवंबर तक ही आप कर सकते हैं. अक्टूबर 2025 के लिए TDS (194-IA), TDS (194-IB), TDS (194M) और TDS (194S) के तहत TDS का चालान-कम-स्टेटमेंट इसी दिन तक जमा करना जरूरी है. इन सबका चालान और स्टेटमेंट 30 नवंबर तक जमा करना पड़ेगा, वरना पेनाल्टी लग जाएगी














