राशन कार्ड धारकों को अब अपना नाम हटाने, नाम बढ़ाने, कार्ड का हस्तांतरण करने, मृतक का नाम हटाने या फिर विभाजन करने के लिए सरकारी कार्यालय की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सारे काम अब राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर घर बैठे आसानी से किए जा सकेंगे। इसके लिए केवल वन टाइम पासवर्ड यानी की ओटीपी वेरीफिकेशन की जरूरत होगी और घर बैठे सब कुछ हो जाएगा।
राशन कार्ड में बदलाव करने की ये सुविधा जनता को उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। इस बारे में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन अपने आप ही संबंधित अधिकारी तक पहुंच जाएगा। अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आवेदन पर काम करना अनिवार्य है। अगर समय सीमा निकल जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
जनता को मिलेगी राहत
अब तक अगर किसी को कार्ड में नाम जोड़ना है, हटाना है या फिर हस्तांतरण करवाना है तो बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार अधिकारियों के पास जाने के बावजूद भी बदलाव नहीं होते थे जिससे जरूरतमंदों को परेशानी उठानी पड़ती थी। व्यक्ति का धन और समय दोनों बर्बाद होता था। अब नई व्यवस्था लागू होने से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कैसे होता है काम
फिलहाल जारी व्यवस्था के तहत राशन कार्ड में बदलाव करवाने के लिए सहज जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जो दस्तावेज मिलते हैं वह ग्रामीण आवेदकों को खंड विकास कार्यालय और शहरी आवेदकों को नगरपालिका कार्यालय में जमा करने पड़ते हैं। इसके बाद अभिलेख जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचते हैं जिसमें काफी समय लगता है और असुविधा होती है। नई व्यवस्था से यह सारे चरण सरल हो जाएंगे













