छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन डायवर्सन प्रक्रिया को लेकर बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब भूमि के उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) के लिए एसडीएम से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब जमीन का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।
नए नियमों के तहत कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए अलग से डायवर्सन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से लागू होगी। सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह नियम पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर इसे लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।















