कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नॉमिनेशन नियमों में बदलाव किया है। अब ईपीएफ (EPF) के अंतर्गत आने वाले पुरुष और महिला कर्मचारियों को पति या पत्नी के साथ-साथ अपने बच्चों को भी नॉमिनी बनाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर भविष्य में पेंशन (Pension) मिलने में परेशानी आ सकती है
ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया बेहद आसान
ईपीएफओ जोनल ऑफिस के रीजनल कमिश्नर-1 शिखर शर्मा के अनुसार, संगठन ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए ई नॉमिनेशन (E-Nomination) की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। जो सदस्य ई नॉमिनेशन करना चाहते हैं, उनके पास एक्टिवेटेड यूएएन (UAN) और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। साथ ही सभी व्यक्तिगत जानकारियां यूएएन में अपडेट होनी चाहिए। कर्मचारी ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग इन कर कुछ स्टेप्स में ई नॉमिनेशन पूरा कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है बच्चों का नॉमिनेशन
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यदि पेंशनर पति की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन दी जाती है। वहीं अगर उनके दो बच्चे हैं और उनकी आयु 25 वर्ष से कम है, तो दोनों बच्चों को 25-25 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यह सुविधा बच्चों के 25 वर्ष की आयु तक ही मान्य रहेगी। इसलिए बच्चों का नॉमिनेशन अनिवार्य किया गया है।