कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। Employees Provident Fund Organisation (EPFO) ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए सर्कुलर के तहत अब नौकरी बदलते समय शनिवार-रविवार या किसी भी सरकारी अवकाश की वजह से सर्विस ब्रेक (Service Break) नहीं माना जाएगा। यह निर्णय EPFO New Rules 2025 के तहत लिया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और उनके नॉमिनी को राहत मिलेगा
ऐसा करने पर सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा
पहले ऐसा होता था कि कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी जॉइन करते थे और बीच में वीकेंड आने पर उनकी सर्विस को टूटा हुआ माना जाता था। इससे EDLI Claim Rejection या कम भुगतान जैसी समस्याएं बढ़ जाती थीं। अब EPFO Service Break Rule के अनुसार शनिवार, रविवार, राष्ट्रीय अवकाश, गजटेड हॉलिडे या स्टेट हॉलिडे आने पर सर्विस को कंटिन्यू माना जाएगा। EPFO Latest Circular
क्यों लिया गया यह निर्णय?
EPFO के अनुसार, कई मामलों में कर्मचारियों की मौत के बाद आश्रितों का EDLI Insurance Claim सिर्फ मामूली गैप की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। अधिकारियों द्वारा सर्विस कैलकुलेशन की गलतियों से परिवारों को भारी नुकसान हुआ। इन विवादों को खत्म करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया सर्कुलर लागू किया गया है।
सर्विस कंटिन्यूअस मानी जाएगी
EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि नौकरी बदलते समय अधिकतम 60 दिनों तक का गैप भी होता है, तब भी कर्मचारी की सर्विस को लगातार (Continual Service) माना जाएगा। यह नियम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जो नौकरी बदलते समय औपचारिकताओं के कारण कुछ दिनों का अंतर लेते हैं।
नॉमिनी के लिए बड़ी राहत
EDLI Scheme Update के तहत अब नॉमिनी या कानूनी वारिस को कम से कम 50,000 रुपये का भुगतान अनिवार्य रूप से मिलेगा, चाहे कर्मचारी के पीएफ खाते में औसत बैलेंस 50,000 रुपये से कम ही क्यों न हो। पहले यह रकम सर्विस अवधि पर निर्भर करती थी, लेकिन अब न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित किया गया है।














