अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है, तो इसे तुरंत कर लें। यदि आप 31 दिसंबर तक यह लिंकिंग नहीं करते हैं, तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, और इसमें अब केवल छह दिन का समय रह गया है। आपको इस प्रक्रिया से पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि, जो पैन कार्ड धारक 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID का उपयोग करके अपना कार्ड बनवाते हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी फीस के अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक भी पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. साथ ही डिफॉल्टरों को उन सेवाओं में भी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है जिनमें पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है. जैसे, बैंक से सम्बंधित काम अटक सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. यदि बैंक खाता खुलवाना है तो वो भी नहीं कर पाएंगे.

क्यों जरूरी है पैना आधार को लिंक करना ?
PAN-आधार लिंकिंग को इतना जरूरी इसलिए माना गया है, क्योंकि पहचान वेरिफाई की जा सके और डुप्लीकेट PAN जारी होने से रोका जा सके. भारत में सभी टैक्सपेयर्स को यह साबित करना होगा कि उनका PAN-आधार लिंक एक्टिव रहे.
PAN को Aadhaar से स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें लिंक ?
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने वैलिड क्रेडेंशियल से लॉग इन करें. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो खुद को रजिस्टर करें.
- वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, ‘माई प्रोफाइल’ पर जाएं और फिर ‘पर्सनल डिटेल्स’ ऑप्शन के तहत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
- अपना पैन और आधार नंबर डालें और ‘ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें’ चुनें और आगे बढ़ें.
- संबंधित असेसमेंट ईयर और पेमेंट का प्रकार Other Receipts के रूप में चुनें.
- लागू राशि दूसरों के सामने पहले से भरी होगी. यह हो जाने के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें.
- अब, एक चालान जेनरेट होगा. पेमेंट का तरीका चुनें और रीडायरेक्टेड बैंक वेबसाइट पर पेमेंट करें.
- पेमेंट हो जाने के बाद, पैन को आधार से लिंक करने का काम ई-फाइलिंग पोर्टल पर किया जा सकता है.












