व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने जीएसटीआर-3बी के तहत टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब करदाता सितंबर महीने और जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए 25 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल कर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तय थी।इस संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
क्या है GSTR-3B?
GST 2.0
GSTR-3B एक समरी (summary) रिटर्न फॉर्म है जिसे हर जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय को भरना होता है।इसमें महीने या तिमाही के दौरान की बिक्री, खरीद, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और टैक्स देनदारी की जानकारी दी जाती है।सभी जनरल और कैजुअल टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करना अनिवार्य है।
आम तौर पर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि करदाता की श्रेणी के आधार पर हर माह की 20, 22 या 24 तारीख होती है। हालांकि इस बार 19 को रविवार और 20 अक्टूबर को दिवाली के कारण अधिकांश कार्यालय और व्यवसाय बंद रहने या सीमित कर्मचारियों के साथ काम करने के चलते तिथि बढ़ाया गया है।
डेडलाइन निकल जाने के बाद लग सकती है लेट फीस
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अगर कोई करदाता 25 अक्टूबर के बाद फाइल करता है, तो उसे लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है। सामान्य नियम के अनुसार, ₹50 प्रति दिन (CGST और SGST के लिए ₹25-25) का जुर्माना है। अगर टैक्स देनदारी नहीं है तो ₹20 प्रति दिन लगेगा। यह फीस आखिरी तारीख के अगले दिन से फाइलिंग तक लागू होती है, प्रति टैक्सपेयर्स अधिकतम ₹5,000 तक। इसके अलावा टैक्स रकम पर 18% सालाना ब्याजभी लगाया जाता है।