अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है और उसका स्टेटस Processed दिख रहा है, लेकिन आपके बैंक खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो चिंता न करें. आप अकेले नहीं हैं बल्कि कई टैक्सपेयर्स इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं.
आमतौर पर, आयकर विभाग ITR प्रोसेस करने के बाद 7 से 21 वर्किंग डेज में रिफंड भेज देता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टेटस तो प्रोसेस्ड दिखता है, लेकिन रिफंड अमाउंट अकाउंट में नहीं आता. ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि देरी की वजह क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.
सबसे पहले ये समझें कि रिफंड में कितना समय लगता है
आयकर विभाग के मुताबिक, रिफंड भेजने की प्रक्रिया में आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते का समय लग सकता है. यह समय आपकी ITR फाइलिंग की तारीख और प्रोसेसिंग की स्पीड पर निर्भर करता है. यदि आपकी ITR हाल ही में प्रोसेस हुई है, तो थोड़ा इंतजार करने में ही समझदारी है. लेकिन अगर कई हफ्ते बीत चुके हैं और पैसा नहीं आया है, तो आपको अगला कदम उठाना चाहिए.
रिफंड नहीं आया? तो सबसे पहले ये स्टेप्स फॉलो करें
सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
अपने लॉगिन डिटेल्स और OTP से लॉगिन करें.
‘Refund / Demand Status’ सेक्शन में जाएं. वहां आपको यह दिखेगा कि रिफंड कब प्रोसेस हुआ और कितना अमाउंट भेजा गया.
अगर वहां स्टेटस ‘Processed’ दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, तो बैंक डिटेल्स को ध्यान से चेक करें जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड.
अगर बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही हैं, तब भी पैसा नहीं आया, तो Refund Reissue Request डालनी होगी.
यह रिक्वेस्ट डालते ही रिफंड की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है और कुछ ही दिनों में पैसा आ सकता है.
ITR रिफंड में देरी के संभावित कारण
रिफंड देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती होना, बैंक खाता ई-वेरीफाई नहीं होना, फॉर्म 26AS और ITR में अंतर होना, TDS डिटेल्स में गड़बड़ी, बैंक द्वारा रिफंड अमाउंट रिजेक्ट कर देना या आपके बैंक खाते में आधार लिंक न होना कुछ सामान्य वजहें हैं.