Sub Engineer: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की उप अभियंता भर्ती प्रक्रिया में डिप्लोमा और डिग्री धारकों के बीच में विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक के पहुंच गया है बताया जा रहा है कि यह डिप्लोमा धारक भर्ती नियमों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले का हवाला दे रहे हैं बताया जा रहा है कि यहां विवाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उप अभियंता के 118 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है जिसमें यह विवादों में उलझ चुकी है यह विवाद“B.Ed बनाम D.Ed”जैसी बहस के जैसे ही अब यह बताया जा रहा है कि यहां डिप्लोमा बनाम डिग्री में बदल चुका है.
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जिसमें लाखों डिप्लोमा धारा की वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिष्ठा को कर रहे हैं बताया जा रहा है कि यह लोग स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भर्ती में विभाग के पद के अनुसार न्यूनतम योग्यता के रूप में 3 वर्षीय डिप्लोमा की अनिवार्यता को निर्धारित कर दिया गया है जिसमें सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखों के लिए यह भारती को निकाला गया है लेकिन कुछ डिग्री धारी में इस योग्यता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका को दाखिल भी किया है जिसमें उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है.
जानिए डिप्लोमा धारकों का दावा
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि डिप्लोमा धारकों का यह तर्क है कि इसरो डीआरडीओ बेल और एनटीपीसी जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान ऑन में पद के अनुसार योग्यता को तय किया जाता है जिसमें उप अभियंता का एक पद है ऐसे में डिप्लोमा पर्याप्त और उपयुक्त योग्यता होती है डिप्लोमा धारकों ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देती है जिसमें यहां बताया जा रहा है कि 7 नवंबर 2024 को आए यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब यह भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं ऐसे में डिग्री धारकों को इस प्रक्रिया में शामिल करना गलत है यह लाखों डिप्लोमा युवाओं के अधिकारों का उल्लंघन है .
तय होगा तकनीकी भर्तियो का भविष्य
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह विवाद अब सिर्फ भर्ती प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि आप तो यहां आने वाली तमाम तकनीकी भर्तियो के लिए एक मुद्दा बन सकता है बताया जा रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि विभाग भविष्य में आप के अनुरूप योग्यता तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे या नहीं होंगे
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