कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर भेजी रिमांड पर …..
Raigarh थाना कोतवाली के लंबित प्रकरणों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीआई मनीष नागर द्वारा सूत्र लगाकर एसपी संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर लगातार टीम दिगर प्रान्त व राज्य के विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है, जिसमें कोतवाली पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी में सफलता भी मिल रही है । इसी कड़ी में आज कोतवाली के लंबित अप.क्र. 749/2020 धारा 406 भादंवि के आरोपी बलराम कश्यप को कोतवाली स्टाफ द्वारा जांजगीर से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया, जिसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
जानकारी के अनुसार जना स्मल फाइनेस बैंक लिमिटेड आश्रम काम्पलेक्स ढिमरापुर रोड रायगढ के शाखा प्रबंधक द्वारा दिनांक 10.10.2020 को कम्पनी के कलेक्शन आफिसर बलराम कश्यप द्वारा 20 लोन खाता धारकों से 48,840 रूपये की वसूली कर कम्पनी में जमा नहीं करने के संबंध में आवेदन दिया गया है । शाखा प्रबंधक यशवंत कुमार पटेल, बताये कि बलराम कश्यप पिता जवाहर लाल कश्यप आयु 34 वर्ष निवासी 230/2 कन्हाई बंद सिवनी जिला जांजगीर चांपा दिनांक 04-02-2015 से कंपनी में कलेक्शन आफिसर customer relationship executive collections crec के पद पर शाखा रायगढ़ में कार्यरत था जिसका मुख्य कार्य कंपनी के विभिन्न ऋणधारी ग्राहको से उनके द्वारा प्रदत्त मीटिंग सेंटर/निवास स्थान पर जाकर ऋण किश्तों की राशि प्राप्त कर उन्हें रसीद देकर प्राप्त राशि को कंपनी के शाखा कार्यलय में उसी दिन जमा करना अनिवार्य था । परन्तु बलराम कश्यंप द्वारा 20 खाताधारकों के दिये गए पते पर जाकर हेराफेरी करते हुए ऋण की बकाया मासिक किश्तो की कुल राशि 48,840 रूपये प्राप्त कर उक्त राशि ना तो कंपनी के शाखा में जमा किया ना ही खातेदारों को उक्त राशि प्राप्त के संबंध में कोई रसीद दिया है । शाखा प्रबंधक के आवेदन पर आरोपी बलराम कश्यप पर अप.क्र. 749/ 2020 धारा 406 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया । घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसके गृहग्राम आने की जानकारी टीआई मनीष नागर को मिलने पर थाने से प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, आरक्षक प्रकाश तिवारी को जांजगीर रवाना किये स्टाफ द्वारा आज सुबह जांजगीर आरोपी के मूल निवास से पकड़कर थाना लाया गया, जिसे अपराध में गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया है ।