जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ आरक्षक नारद ताम्रकर के खिलाफ जांजगीर में धारा 506, 509 (बी) एवं आटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पांच मार्च 2021 को पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा इन्हीं समान आरोपों पर नारद ताम्रकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। इस पर क्षुब्ध होकर आरक्षक द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडेय एवं दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाई कोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर आदेश निरस्त करने की मांग की। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच कार्यवाही पर स्थगन करते हुए पुलिस अधीक्षक को यह निर्देशित किया गया कि वे याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही न करें।