चिल्हर की समस्या होंगी दूर, अब इस दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकेंगे दुकानदार, UPI और QR कोड लगाना हुआ अनिवार्य

Up News: यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है,जिसमे ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है यह खबर खासकर शराब विक्रेताओं के लिएहै . आबकारी आयुक्त डॉ. आर्दश सिंह ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करें और किसी भी ग्राहक को शराब खरीदते समय ऐसा करने से मना न करें. जिसे की चिल्हर का झनझट खत्म हो जायेगा।

पॉश मशीनों की सुविधा अनिवार्य

इसके साथ ही, सरकार ने शराब और बीयर की बिक्री के लिए पॉश मशीनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है. पॉश मशीन से स्कैन करने के बाद ही शराब और बीयर की बोतल/कैन ग्राहक को दी जाएगी. यदि शराब की बिक्री निर्धारित मूल्य से ज्यादा की जाती है, तो ग्राहक टोल-फ्री नंबर 14405 या व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी शिकायत कर सकते हैं.

हर फुटकर दुकान पर होगी ऑनलाइन पेमेंट सुविधा

आबकारी आयुक्त के मुताबिक उत्तरप्रदेश में सभी शराब की आपूर्ति इकाइयों, थोक और फुटकर विक्रेताओं को पॉश मशीन उपलब्ध करा दी गई है और अब बिक्री के दौरान बीयर के कैन/बोतल को स्कैन करके ही विक्रय करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, हर फुटकर दुकान पर यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी.

ओवर रेटिंग की समस्या नियंत्रित

यदि किसी शराब दुकान पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो ग्राहक इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं. इस दिए गए टोल-फ्री नंबर 14405 या व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी शिकायत कर सकते हैं. ये कदम न केवल डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देगा इसे शराब की ओवर रेटिंग की समस्या को भी नियंत्रित करेगा.

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