मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर:देश छोड़ने पर रोक, सिसोदिया बोले- ये क्या नौटंकी है मोदीजी

CBI ने रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।

लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। सिसोदिया ने लिखा- आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?

केजरीवाल बोले- रोज सुबह CBI-ED का खेल शुरू होता है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा- ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। इसके बजाय हर सुबह वे CBI-ED का यह खेल शुरू करते हैं। ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा?

लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है?
लुकआउट एक सर्कुलर है जो जांच अधिकारियों की ओर से जारी की जाती है। सर्कुलर यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति देश से भाग न जाए। हाल ही में कोलकाता पुलिस ने पूर्व भाजपा नेता नुपूर शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

सिसोदिया पर इन 3 धाराओं में दर्ज है FIR
CBI की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 दोनों पर ED जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं PMLA के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती हैं।

सिसोदिया के घर पर CBI के डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में 19 अगस्त को छापेमारी की गई थी।

सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि नई एक्साइज पॉलिसी को उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के 6 दिन बाद ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसाेदिया ने इसमें बदलाव किए थे। यह LG की जानकारी के बिना किया गया था। LG ने 24 मई 2021 को मंजूरी दी। मगर 31 मई 2021 को सिसोदिया के कहने पर इसमें कुछ नियम बदल दिए गए।

ED की एंट्री होगी, CBI जांच भी जारी रहेगी
IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 यानी PMLA के तहत केस दर्ज होने की वजह से अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी एंट्री होगी। ED जल्द ही सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। वहीं CBI की जांच भी लगातार जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले में ऐसा देखा गया था, जब CBI की FIR के आधार पर ED ने कार्रवाई की।

CBI ने की थी 14 घंटे की छापेमारी
CBI ने मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर शुक्रवार यानी 19 अगस्त को छापेमारी की थी। 14 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद CBI ने सिसोदिया के घर से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त कर ले गए थे। CBI रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने बयान देते हुए कहा था कि 2-4 दिन के भीतर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है।

Scroll to Top