विधवा पेंशन योजना
विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक एवं सामाजिक संकट का सामना करती हैं। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना तथा उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।
पात्रता मानदंड
विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (कुछ राज्यों में यह सीमा अलग-अलग हो सकती है।)
आवेदक की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
योजना के मुख्य लाभ
राज्य सरकारें ₹300 से ₹2000 तक की पेंशन राशि प्रदान करती हैं। यह राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।
कुछ राज्यों में लाभार्थियों को निःशुल्क या सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं।
विधवाओं के बच्चों को छात्रवृत्ति और शिक्षा में प्राथमिकता मिलती है।
कुछ राज्यों में सरकारी आवास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करें।
नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें।
आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण जमा करें।
आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।