वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम में सामान्य स्थिति बहाल करने के इच्छुक हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल, पोर्टल में कोई गड़बड़ नहीं है और हम बारीकी से नजर रख रहे हैं.
एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस जरूरी काम को करने के लिए 31 जुलाई 2023 की तारीख निर्धारित की है. अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो फिर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आज ही इस काम को निपटा लें. देरी होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आयकर विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 22 मिलियन (2.2 करोड़) करदाता ITR File कर चुके हैं.
31 जुलाई के बाद इतना जुर्माना
ITR Filing Last Date : अगर टैक्सपेयर आयकर विभाग द्वारा तय की गई डेडलाइन 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो फिर बाद में उसे ये काम जुर्माने का साथ करना होगा. इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है. आयकर विभाग की ओर से ट्वीट (Income Tax Department Tweet) कर टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि जिन्होंने एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द ये काम कर लें.