अगर आपने अब तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से यह काम निपटा लें. पैन और आधार को बिना किसी जुर्माने के लिंक करने की समय सीमा नजदीक है. अगर आपको पैनाल्टी से बचना है तो 30 जून से पहले यह काम पूरा कर लें
सरकार ने इस काम के लिए समय सीमा बढ़ाने दी थी, पहले इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था. तय समय सीमा के बाद पैन को आधार कार्ड से लिंक करने वालों से आयकर विभाग द्वारा 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका भुगतान चालान के जरिए करना होगा.
यूआईडीएआई ने पैन-आधार को लिंक करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया भी जारी की है. पैन-आधार लिंकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं यूआईडीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
ऑफलाइन ऐसे करें लिंक
पैन सेवा प्रदाताओं जैसे एनएसडीएल या यूटीआईटीटीएसएल के सेवा केंद्रों पर जाएं.
केंद्र पर अनुलग्नक-I फॉर्म भरना होगा.
अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की हार्ड कॉपी के साथ फॉर्म जमा करें.
यहां आपको मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा.
अब आपका पैन और आधार कार्ड लिंक कर दिया जाएगा.