PHQ banned Cash Transactions
मध्यप्रदेश: वर्तमान में लोग डिजिटल भुगतान से लेनदेन का अधिकतर उपयोग कर हैं जबकि रोजमर्रा की चीजों के लिए आज भी ज्यादातर लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगले साल की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश में यह नियम बदलने वाले हैं। क्योंकि एमपी पुलिस ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार पेट्रोल पंप से लेकर LPG गैस सिलेंडर खरीदने और पुलिस कैंटीन में नगद का लेन-पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
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इस दिन लागू होंगे नया नियम..!!
मध्य प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल पंप, गैस रिफिलिंग स्टेशन, सुपर मार्केट जैसी जगहों पर नगद लेन-देन बंद करने का ऐलान किया है। यह नए नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। एमपी पुलिस ने घपले और घोटालों को कंट्रोल में रखने के लिए यह फैसला सुनाया है।
PHQ ने जारी किए आदेश
कैश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भोपाल पुलि हेडक्वाटर (PHQ) ने जारी किया है। हालांकि यह नियम सिर्फ पुलिस के अशासकीय संस्थानों पर लागू होंगे। यानी आम आदमी पर इन बदलावों का असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पुलिस वालों को सख्ती के साथ इसका पालन करना होगा।
यहां नगद लेन-देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा…**
सूत्रों के अनुसार PHQ ने गबन होने के बाद यह फैसला लिया है। 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के सभी पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, LPG गैस, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र, सुपर मार्केट और पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था के लिए नगद लेन-देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इससे घोटाले के आसार नहीं रहेंगे। साथ ही पुलिस विभाग में पारदर्शिता बनी रहेगी। जिन गतिविधियों का टर्नओवर 6 लाख से ज्यादा है, उन पर यह नियम लागू होंगे।
पंचमढ़ी को छोड़कर पूरे प्रदेश में यह नियम लागू किए जाएंगे…!!
PHQ का कहना है कि राज्य में घपले-घोटालों और गबन को रोकने के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। पंचमढ़ी को छोड़कर पूरे प्रदेश में यह नियम लागू किए जाएंगे। हालांकि पंचमढ़ में कैश का लेन-देन जारी रहेगा।