1 दिसंबर 2025 से वित्तीय क्षेत्र में कुछ अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर करदाताओं, निवेशकों और आम जनता पर पड़ेगा। इस महीने की अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण डेडलाइंस भी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इन बदलावों में आधार-पैन लिंकिंग से लेकर आयकर रिटर्न फाइलिंग और बीएसई इंडेक्स में फेरबदल जैसे अहम फैसले शामिल हैं। यदि आपने इन डेडलाइनों को नज़रअंदाज किया, तो आपको वित्तीय नुकसान या पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 31 दिसंबर 2025 तक कौन से महत्वपूर्ण कार्यों की डेडलाइन है और किसका असर आपके वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा।
एसबीआई की SBI mCash सर्विस बंद
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) 1 दिसंबर 2025 के बाद OnlineSBI और YONO Lite पर mCASH भेजने और क्लेम करने की सुविधा बंद कर दिया है। यानी सर्विस बंद होने के बाद कस्टमर बिना बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के mCASH का इस्तेमाल करके पैसे नहीं भेज पाएंगे या mCASH लिंक या ऐप के ज़रिए फंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट किए गए मैसेज में, SBI ने कस्टमर से थर्ड-पार्टी बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI, IMPS, NEFT, और RTGS जैसे दूसरे सुरक्षित और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले डिजिटल पेमेंट ऑप्शन पर स्विच करने की अपील की है।
आज से NPS से UPS में स्विच नहीं कर सकेंगे
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने का ऑप्शन 1 दिसंबर से खत्म हो गया है। सरकार ने इसके लिए 30 नवंबर 2025 तक का वक्त दिया था। UPS कई खास फायदे देता है, जिसमें स्विच ऑप्शन, टैक्स में छूट, और इस्तीफे और कम्पलसरी रिटायरमेंट के लिए बेहतर प्रोविजन वगैरह शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, NPS के तहत सभी एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पहले रिटायर हो चुके लोगों को इन फायदों का फायदा उठाने के लिए टाइमलाइन के अंदर अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। खास बात यह है कि यूपीएस चुनने वालों के पास बाद में एनपीएस में वापस स्विच करने की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, अगर वे ऐसा करना चाहें।
दिसंबर की प्रमुख आखिरी तारीख
आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन
1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इस तिथि तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह डेडलाइन विशेष रूप से करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स, आईटीआर दाखिल करने और अन्य वित्तीय सेवाओं में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
बीएसई इंडेक्स में बड़ा फेरबदल
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में दिसंबर में प्रमुख सूचकांकों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों में मुख्य रूप से SENSEX, BSE 100 और BSE Bankex इंडेक्स शामिल हैं, जिनमें कुछ कंपनियों को शामिल और कुछ को बाहर किया जाएगा। 22 दिसंबर 2025 से इंटरग्लोब एविएशन सेंसेक्स में शामिल होगी, जबकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को इस सूचकांक से हटा दिया जाएगा। यह बदलाव बाजार की दिशा और निवेशकों के भावनाओं पर असर डाल सकते हैं, खासकर उन निवेशकों के लिए जो इन सूचकांकों से जुड़े फंड्स में निवेश करते हैं।
बिलेटेड और रिवाइज्ड आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि
सभी करदाताओं के लिए FY 2024–25 के लिए बिलेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) या रिवाइज्ड आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपने पहले रिटर्न दाखिल नहीं किया या उसमें कुछ गलती कर दी है, तो इस तिथि तक इसे ठीक कर लिया जाना चाहिए। बिलेटेड रिटर्न तब दाखिल किया जा सकता है जब मूल तारीख चूक जाए, लेकिन इसमें ₹5,000 तक का लेट फीस (यदि आय ₹5 लाख से कम है तो ₹1,000) लागू होगा।
रिवाइज्ड रिटर्न की बात करें तो अगर आपने पहले रिटर्न में कोई गलती की हो, तो उसे सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, और इसकी आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर है। इसके बाद, अपडेटेड रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इस पर अधिक पेनल्टी टैक्स और ब्याज लगेगा। इसलिए, करदाताओं को 31 दिसंबर से पहले अपने रिटर्न फाइल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके














