छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने चिकन-मटन की दुकानों को तीन दिन बंद रखने का आदेश जारी किया है। नगर निगम रायपुर की महापौर मीनाल चौबे के निर्देश पर निगम क्षेत्र में 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को मांस-मटन का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नगर निगम प्रशासन के मुताबिक इन तिथियों पर शहर में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। निगम का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक पर्वों की गरिमा और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इन पर्वों पर रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के अनुसार 20 मार्च को चेटी चंद, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित तिथियों पर शहर में किसी भी प्रकार का चिकन-मटन विक्रय नहीं किया जाएगा। इस संबंध में निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्राही ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट या दुकान में चिकन-मटन की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित सामग्री जब्त कर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों, होटल संचालकों और संबंधित व्यापारियों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि पर्वों के दौरान शहर में शांति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे।















