देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नया वितरण सिस्टम लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस नई नीति का मकसद लिमिट के बीच सही और बराबर तरीके से सिलेंडर बांटना है। साथ ही जमाखोरी पर भी रोक लगाई जा सके।
Gas Cylinder New Rule 2026 नई व्यवस्था के अनुसार, दिल्ली में रोजाना बिकने वाले लगभग 9,000 कमर्शियल (19 किलो) LPG सिलेंडरों में से करीब 20 प्रतिशत यानी लगभग 1,800 सिलेंडरों का वितरण नियंत्रित तरीके से किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे जरूरी सेवाओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बाजार में जमाखोरी जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी।
5 किलो वाले सिलेंडरों की सप्लाई बंद
इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग, पैकेजिंग और फार्मा यूनिट्स में 18 सिलेंडरों की कटौती होगी। जबकि स्पोर्ट्स स्टेडियम और अन्य श्रेणियों में लगभग 150 सिलेंडर कम दिए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल 5 किलो वाले सिलेंडरों की सप्लाई बंद रहेगी और गैस मुख्य रूप से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडरों में ही उपलब्ध कराई जाएगी
नया नियम कब से लागू हुआ है?
: मार्च 2026 से दिल्ली सरकार ने नया वितरण सिस्टम लागू किया है।
रोजाना कितने सिलेंडरों का वितरण नियंत्रित होगा?
लगभग 1,800 सिलेंडरों का वितरण नियंत्रित तरीके से किया जाएगा















