रायपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों की एंट्री सुबह 5 से रात 12 बजे तक प्रतिबंधित कर दी गई है। यह नियम 18 प्रमुख मार्गों पर लागू होगा और एक महीने तक प्रभावी रहेगा
राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
सुबह 5 से रात 12 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
पुलिस कमिश्नर रायपुर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, रोजाना सुबह 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक शहर के भीतर आने वाले प्रमुख मार्गों पर भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश एक महीने तक प्रभावी रहेगा।
18 प्रमुख मार्गों पर लागू होगा नियम
यह प्रतिबंध रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से जुड़े 18 प्रमुख मार्गों पर लागू किया गया है। इनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका, संतोषीनगर, भाठागांव, कुशालपुर, रायपुरा, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी, विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 शामिल हैं।
ट्रैफिक जाम और हादसों पर लगेगी लगाम
प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। खासतौर पर पीक आवर्स में भारी वाहनों के कारण लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और नियमों का पालन करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।















