छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित मॉर्फ्ड CD केस में बड़ी कानूनी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए CBI की विशेष अदालत में चल रही ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने जारी किया।
CBI कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने पहले दिए गए आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) आदेश को रद्द करते हुए भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही फिलहाल भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप तय करने और ट्रायल की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।
आगे होगी मामले की सुनवाई
हाईकोर्ट का यह आदेश अंतरिम है। अब मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से सुनवाई होगी। अंतिम फैसला आने तक CBI की विशेष अदालत में इस मामले की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी












