Chhattisgarh news today राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत 5 प्रमुख पर्वों शहर में नॉन-वेज यानी मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में नगर निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित तिथियों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद (Raipur Meat Ban) रहेंगी। होटल और अन्य स्थानों पर भी मांस-मटन बेचने की अनुमति नहीं होगी।
मांस-मटन बेचा तो होटल- दुकान पर कार्रवाई
यह आदेश मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध वाले दिन अगर किसी होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री होती मिली तो मौके पर ही सामान जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन 5 त्योहारों पर रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के मुताबिक अलग-अलग पर्वों के चलते इन तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
14 सितंबर: श्री गणेश चतुर्थी
15 सितंबर: पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर: डोल ग्यारस
25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर: पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
होटल और रेस्टोरेंट पर भी रहेगी पैनी नजर
प्रतिबंध सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम की टीम होटल और अन्य ऐसे स्थानों पर भी नजर रखेगी, जहां मांस-मटन की बिक्री किए जाने या परोसे जाने की संभावना है।
इंस्पेक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी
महापौर के निर्देश के बाद जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिबंधित तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री न हो।
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बिक्री मिली तो मौके पर कार्रवाई
Chhattisgarh news todayनिगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए पाया गया तो मांस-मटन को तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।














