CG News: हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती शुरू

CG News: मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बीच हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती भी शुरू हो गई है। सरकार ने हड़ताल में शामिल नहीं हुए कर्मचारियों को पिछली हड़ताल के दिनों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर साल 2006 में जारी एक शासकीय परिपत्र-G.O. के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा गया है।मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बीच हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती भी शुरू हो गई है। सरकार ने हड़ताल में शामिल नहीं हुए कर्मचारियों को पिछली हड़ताल के दिनों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर साल 2006 में जारी एक शासकीय परिपत्र-G.O. के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव मेरी खेस्स ने सोमवार को सभी विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को एक परिपत्र जारी किया। इसमें दो बातें कहीं गईं। पहला – विभिन्न कर्मचारी संगठनाें के आह्वान पर कई कर्मचारी 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं। जो कर्मचारी पिछली 25 जुलाई से 29 जुलाई तक की अवधि में हड़ताल पर थे और जिन्होंने वर्तमान हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया है, उनके पूर्व हड़ताल अवधि को अवकास स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाए। दूसरा- जो कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक भी हड़ताल पर थे और अब भी हड़ताल पर बैठे हैं, उनके अनुपस्थिति के संबंध में संदर्भित परिपत्र के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस निर्देश के साथ जिस परिपत्र का संदर्भ दिया है वह 10 अप्रैल 2006 को सामान्य प्रशासन विभाग की कर्मचारी कल्याण शाखा से जारी हुआ था। इसपर तत्कालीन मुख्य सचिव आरपी बगाई के हस्ताक्षर हैं।

CG News: हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती शुरू
CG News: हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती शुरू

हड़ताल को अनुशासनहीनता बताता है यह परिपत्र

2006 में जारी यह परिपत्र छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 6 और 7 के मुताबिक प्रदर्शन-हड़ताल और स्वीकृत होने से पहले अवकाश पर जाना शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है। यह “कदाचरण’ की श्रेणी में आता है

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इस तरह की कार्यवाही के निर्देश हैं

CG News तत्कालीन मुख्य सचिव ने इसके लिए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसके मुताबिक ऐसे लोगों को यह बात बता दी जाए कि उनका कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है और उनपर इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। हड़ताल की दशा में अनुपस्थित दिनों का वेतन इत्यादि नहीं मिलेगा। इन अनुपस्थित दिनों को अवकाश भी मंजूर नहीं किया जाएगा। यही नहीं इस अवधि को “ब्रेक इन सर्विस’ माना जाएगा। जब कभी सरकारी सेवक ऐसे कृत्य करें तो घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध गुण-दोष के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी सक्षम अधिकारी दे सकेंगे।

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