Bank New Rule :भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एमएसएमई लोन के लिए नियम बदल दिया है अब सोना चांदी को भी कॉलेटरल के तौर पर उपयोग करने की अनुमति होगी सर्कुलर भी जारीहो चुका बैंक को कोई नियमों का पालन भी करना पड़ेगा भारतीय रिजर्व बैंक में लोन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया जिसका असर छोटे व्यापारी और किसानों पर पड़ेगा इस संबंधित सर्कुलर भी आरबीआई ने जारी किया के अंतर्गत सभी बैंकों को एग्रीकल्चर और लोन के लिए सोने चांदी के गहनों और सीखो भी कॉलेटरल के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति है केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट करती है कि यह फैसले से कॉलेटरल फ्री लोन की सुविधा पर कोई प्रभाव नहीं होगा गोल्डन सिल्वर गिरवी रखना चाहते हैं या नहीं यह पूरी तरह से उनकी मर्जी पर डिपेंड करेगा .
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इन बैंकों पर होगा नया नियम
सभी कर्म सीरियल बैंक पर लागू होगी जिसमें लघु वित्त बैंक का लोकल एरिया बैंक और ग्रामीण क्षेत्र की बैंक शामिल है इसके अलावा प्राइमरी अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक का स्टेट को ऑपरेटिव बैंक का डिस्टिक सेंट्रल और कोऑपरेटिव बैंक का पालन करना होगा इंग्लिश में पेमेंट को शामिल नहीं किया गया है
जानिए क्या-क्या बदल जाएगा
अब 10 लख रुपए तक के लोन के लिए गोल्ड या सिल्वर को गिरवी रख सकते हैं कॉलेटरल फ्री लोन के लिए ऑप्शन होगा एचपी योजना के अंतर्गत ₹1000000 तक के लिए किसी कॉलेटरल का प्रावधान नहीं होगा अगर 2 लाख के कृषि ऋण के लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बदलाव के बाद में अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने वाले लघु उद्योग के लिए 25 लख रुपए तक का लोन कॉलेज ट्रेन फ्री होगा.
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