Cg News रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए नई समय-सारणी जारी की गई है। जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस संशोधित समय-सारणी के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया को नियमानुसार सुनिश्चित करें। जारी समय सारणी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी 2025 शुक्रवार को किया जाएगा।
वहीं, 08 जनवरी 2025 बुधवार से 10 जनवरी 2025 शुक्रवार तक आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टरों द्वारा 10 जनवरी 2025 तक संबंधित जानकारी संचालक पंचायत को प्रेषित की जाएगी। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी 2025 को होगा, जबकि आरक्षण की कार्यवाही 11 जनवरी 2025 शनिवार तक पूरी कर ली जाएगी।
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गौरतलब है कि सरकार बार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को एक साथ कराने की तैयारी कर रही है। इस बार दोनों इलेक्शन बैलेट पेपर से होंगे। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की तैयारी में समय लग रहा था। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। नियमों में परिवर्तन हुआ है। आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने का स्वागत किया है।
Cg News बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में 14 नगर निगम, 52 नगर पालिका परिषद और 123 नगर पंचायत हैं। वहीं त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के अंतर्गत 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें एवं 11664 ग्राम पंचायतें हैं।