Chhattisgarh Education Department: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि शिक्षा विभाग में गंभीर आरोपों से गिरे तो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है बताया जा रहा है कि एक मामला कक्षा 11वीं की छात्रा ने अनैतिक कृतिका है जिसमें आरोपित व्याख्याता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया बताया जा रहा है कि दूसरा मामला महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का है जिसकी पुष्टि की जांच रिपोर्ट में हुई है.
छात्रा से अनैतिक कृत्य
जिले के एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ व्याख्या था कल्याण कुमार भूमि पर छात्र के और नैतिक हरकत करने का आरोप लगा था बताया जा रहा है की छात्रा के अभी भाव को नहीं शिकायत पर थाना कोटा में 501 तक और धारा 74 बीएस के अंतर्गत फिर को दर्ज किया गया जिसमें 29 मार्च को व्याख्याता को गिरफ्तार करके न्यायिक डिमांड पर जेल भेजा गया 48 घंटे से ज्यादा समय तक जेल में रहा इसीलिए नियम 92 का क्या अंतर्गत निलंबित किया गया निलंबन अवधि में इसका मुख्यालय तखतपुर कार्यालय रहेगा.
महिला कर्मचारी से छेड़छाड़
शासकीय कन्या प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकमनोज कुमार अनंत पर महिला कर्मचारियों ने बार-बार छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है जिसमें यहां शिकायत प्राचार्य और बो कोटा के माध्यम से मिली है जिला स्तर की जात समिति में आरोपी को सही पाया जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण मियां 1965 के उल्लंघन पर मनोज अनंत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया उनका मुख्यालय शासकीय हाई स्कूल तेंदुआ तय किया गया .
शिक्षा विभाग पर सख्त संदेश
अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में अब जीरो टायरांट्स की नीति अपनाई जाएगी दोनों मामले में तत्कालीन से जिला शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश पर निलंबन की कार्यवाही को किया गया
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