Garbage Fine Rules: घर-घर कचरा संग्रहण की सुविधा होने के बावजूद कई लोग सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंक देते हैं, ऐसे में सफाई होने के बाद भी सड़को और बाजारों में कचरे का ढेर दिखाई देता है। ऐसे में खुले में कचरा फेंकने, फैलाने या जलाने वालों के खिलाफ विभिन्न शहरों के नगर निगमों और प्रशासन ने सख्त नियम और जुर्माना लागू किया गया है।
ऐसे में हरियाण के पंचकूला (Panchkula Garbage Fine) में भी नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा डालने और बाजारों में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी (Garbage Fine Rules) शुरु कर दी है। इसके लिए 4 विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो मौके पर डिजिटल चालान जारी करेंगी। आइए विस्तार से जानें..
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कचरा फैलाने वालों पर रखी जाएगी निगरानी
हरियाण के पंचकूला (Haryana Municipal Corporation Rules) में नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा डालने वालों पर निगरानी रखने के लिए 4 विशेष टीमें बनाई गई हैं। इन सभी टीमों को पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें दी गई हैं। इससे जुर्माने (Open Garbage Fine) का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। ऑनलाइन व्यवस्था अपनाने से कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी।
ये 4 टीम अलग- अलग इलाकों में गश्त करेंगी और उन लोगों पर नजर रखेंगी जो हर जगह बार-बार कचरा फेंकते हैं, जो लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आएंगे। उनकी तस्वीर लेकर चालान जारी किया जाएगा।
कितने रुपये का लगेगा जुर्मान?
नगर निगम के अनुसार, जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकते नजर आएंगे। उन्हें 500 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना (Garbage Digital Challan) भरना पड़ सकता है।बता दें कि, कचरे की क्वांटिटी और कचरे की प्रकृति के आधार पर जुर्माना तय किया जाएगा। फिर मौके पर ही उसे चलान सौंप दिया जाएगा।
Garbage Fine Rulesनगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि- ‘शहर में कई बार सफाई अभियान चलाने के बावजूद कुछ जगहों पर दोबारा कूड़ा जमा हो जाता है। इससे सफाई कर्मचारियों की मेहनत बेकार होती है और शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है। निगम का उद्देश्य इस समस्या पर रोक लगाना है।














