बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य में संचालित किए जा रहे कोचिंग सेंटरों के लिए कड़े निर्देश जारी किये हैं। बता दें कि बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना में दो कोचिंग सेंटरों के बीच हुए विवाद के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं। कोचिंग सेंटरों के बीच हुए विवाद की वजह से पटना में काफी हंगामा भी देखने को मिला था। फिलहाल इस मामले की जांच भी पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है।
सीएम ने कोचिंग सेंटरों को दिए निर्देश
सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कोचिंग सेंटरों के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, “राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं।” सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा दिए गए अहम निर्देश इस प्रकार हैं-
- सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- स्कूलों एवं कॉलेजों के लिये निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाना चाहिये। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली/महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने हेतु निदेशित किया गया है।
- शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है।
कोचिंग सेंटरों के बीच विवाद
बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बीते कुछ दिनों से कोचिंग सेंटरों के बीच जमकर विवाद देखने को मिल रहा है। इस पूरे विवाद के पीछे की वजह बैनर फाड़ने को माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में रौशन आनंद की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज का संचालन करने वाले फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ की गिरफ्तारी पर मंगलवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी।
फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ का नाम एक प्राथमिकी में दर्ज है, जो एक सप्ताह पहले हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ी है, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी करने का आरोप है। यह घटना उस समय हुई थी जब कुछ असामाजिक तत्वों ने खान के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने पटना में संवाददाताओं से कहा, ”अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और अगली सुनवाई पर केस डायरी तथा पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।”













