दुर्ग जिले में कबीर जयंती के अवसर पर सोमवार यानि कल 29 जून को नगर पालिक निगम क्षेत्र की सभी मांस बेचने वालों की दुकानें और पशु वध गृह बंद रहेंगे। नगर निगम प्रशासन ने राज्य शासन के स्थानीय शासन विभाग के निर्देशों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। जिसमें प्रशासन ने साफ स्पष्ट किया है कि कल निर्धारित तिथि को किसी भी प्रकार का पशु वध, मांस विक्रय या संबंधित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। निगम ने सभी मांस विक्रेताओं और प्रतिष्ठान संचालकों से आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।
मांस विक्रेताओं को दिए गए निर्देश
नगर निगम प्रशासन ने सभी मांस विक्रेताओं और संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को जारी आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने साफ – सुधरा भाषा में कहा है कि सोमवार 29 जून को निर्धारित प्रतिबंध के दौरान किसी भी दुकान को खोलने या मांस की बिक्री करते पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की टीम द्वारा क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने किस उद्देश्य से लिया निर्णय
कबीर जयंती के अवसर पर शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। नगर निगम ने सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे जारी किए गए आदेश का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि त्योहार के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी का सहायता जरूरी है।














