नगर निगम ने पंजरी प्लांट ऑडिटोरियम के पास ठेला-गुमठी लगाने वालों के लिए एक नोटिस जारी किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर का उपयोग कर तोड़फोड़ की जाएगी।।
नोटिस 4 नवंबर को जारी किया गया और इसे दुकानों तथा ठेलों पर चस्पा किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण हटाने में विफल रहने पर नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 और 307 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंजरी प्लांट के निकट ठेला-गुमठी लगाने वाले 10 से अधिक दुकानदारों को यह नोटिस दिया गया है। इस सूचना के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कार्रवाई न होने से फिलहाल उन्हें कुछ राहत मिली है। शाम होते ही यहां चखना ठेलों के आस-पास शराबियों और असामाजिक तत्वों की भीड़ लगने लगी है, जिससे अव्यवस्था और सड़क किनारे कब्जे की समस्या बढ़ रही है। नगर निगम के अनुसार, नोटिस के जरिए लोगों को जानकारी प्रदान की गई है।
अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई: क्षत्रिय ^सड़क किनारे ठेला-गुमटी लगाकर स्थायी अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया है। निर्धारित समय के बाद भी नहीं हटाया तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।













