Pharmacist Recruitment: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में भी फार्मा डिग्री धारी को आवेदन से वंचित किए जाने के खिलाफ में दाखिल याचिका पर हम अंतरिम आदेश जारी किया है जिसकी जानकारी यहां नीचे दी जा रही है बताया जा रहा है कि यहां हाई कोर्ट की योगल्पित में राज्य शासन और सीजी व्यापम को निर्देशित किया गया की बी फार्मा डिग्री धारी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया जाए .
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जानिए कोर्ट का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंह और न्यायमूर्ति विभूत दत्त गुरु की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यहां कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 शाम 5:00 बजे तक है ऐसे में राज्य शासन तत्काल सीजी व्यापम को आवश्यक निर्देश दे जिससे भी फार्मा डिग्री धारी भी पोर्टल पर आवेदन कर सके यह आदेश सभी पत्र बी फार्मा अभ्यर्थी पर लागू होगा जो की विज्ञापन में बताई गई शर्तें पूरी करते हैं .
जानिए क्या है पूरा मामला
स्वास्थ्य सेवाएं संचनालय छत्तीसगढ़ शासन में 30 जून 2025 को फार्मासिस्ट ग्रेट 2 भारती के लिए विज्ञापन को जारी किया गया था विज्ञापन में मात्र डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था जबकि बैचलर आफ फार्मेसी या उच्च डिग्री धारकों को आवेदन से बाहर रखा गया था.
याचिकाकरता की आपत्ति
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि राहुल वर्मा सहित अन्य याचिका कर्ताओं ने इस वर्गीकरण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रीति याचिका क्रमांक का 8548 बाते 2025 दाखिल की याचिका कर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता हर्षवर्धन ने यहां तर्क दिया कि उच्च डिग्री धारकों को अयोग्य धरना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
राज्य को स्पष्ट आदेश
कोर्ट ने राज्य शासन को पोर्टल के बदलाव कर इसका प्रचार प्रसार करने और सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की जानकारी देने के लिए कहा गया जिससे कोई योग्य अभ्यर्थी आवेदन से वंचित न रहा सके
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